Old Pan Card : 10 साल पुराना हो गया हैं पैन कार्ड, अब क्या होगा, आखिर क्या होती हैं पैन कार्ड की एक्सपायरी
The Blue Tick : New Delhi : मेरा पैन कार्ड 10 साल से पुराना हो गया हैं, अब इसका क्या होगा। क्या इसे दोबारा रिन्यू करवाना होगा, या फिर इसकी भी ड्राइविंग लाइसैंस की तरह रिन्यूवल डेट होती हैं या फिर ये भी एक्सपायर हो जाता है। इन तमाम सवालों को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं, आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस लेख के जरिये देंगे।
पैन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। साथ ही, इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है; बिना पैन कार्ड के रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। यही कारण है कि अगर आपका पैन कार्ड पुराना हो गया है, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए।
वास्तव में, लोगों ने वर्षों से पैन कार्ड रखे हैं। यदि पैन कार्ड को 10, 20 या 30 साल हो गए हैं, तो पैन कार्ड थोड़ा धुंधला हो सकता है और उस पर हस्ताक्षर भी धुंधले हो सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। ऐसे में लोगों को सही प्रिंट नहीं मिलता है जब पैन कार्ड की कॉपी भी निकल जाती है। ऐसे में लोगों को सवाल उठता है कि क्या कानूनन पुराने पैन कार्ड को नए से बदलना आवश्यक है या नहीं। आप इसके बारे में जानते हैं..।
हमेशा रहती हैं वेलिडिटी
Tax and Legal Experts ने बताया कि पुराने पैन कार्डों पर नियम क्या कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना आवश्यक नहीं है क्योंकि Permanent Account Number स्थायी खाता संख्या PAN करदाता के जीवन भर वैध रहती है, जब तक कि PAN रद्द या सरेंडर ना करवाया जाएं।
पुराने पैन कार्ड को बदलने के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। टैक्स के उद्देश्यों के अलावा, पैन कार्ड अक्सर पहचान के प्रमाण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए, पैन कार्ड पर लिखी पहचान की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।
ऐसे में आप एनएसडीएल पैन पोर्टल nsdl pan card पर अपने इलेक्ट्रॉनिक पैन (ईपैन) e pan download की एक नकल पा सकते हैं। उसी वेबसाइट पर शुल्क देकर नए पैन कार्ड की फिजिकल प्रतिलिपि भी मांगी जा सकती है। साथ ही, टूटे हुए पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होते हैं, इसलिए उन्हें बदलना अनिवार्य नहीं है। आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति चाहें तो डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।