vivah shagun yojana :अगर घर पर किसी की शादी तो जरूर भर देना ये फार्म,सरकार देगी 71 हजार रुपये का शगुन
The Blue Tick : vivah shagun youjna : अगर आपके घर पर कोई बालिग हैं और उसकी आप शादी करने जा रहे हैं तो सरकार की अनोखी स्कीम vivah shagun yojana विवाह शगुन योजना का जरूर फायदा उठाना। इसका फार्म आप अपनी बेटी का जरूर भरें।
हरियाणा की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना’ की शुरुआत की है, जो विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक उत्कृष्ट कदम है। इस योजना का लक्ष्य है कि विवाह योग्य कन्याओं को, विशेषकर उनके जो गरीब परिवारों से हैं, विधवाओं और अनाथ बच्चियों को, उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता मिल सके। इस योजना के अंतर्गत, एक परिवार अपनी दो बेटियों के लिए इसका लाभ उठा सकता है। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी अपने विवाह के समय इस योजना का लाभ ले सकती हैं, बशर्ते उन्होंने पहले इसका लाभ न उठाया हो।
आइए इस योजना के उद्देश्य, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं।
योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों, विशेषकर विधवाओं और अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
पात्रता मानदंड:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम हो।
फैमिली आईडी में बैंक खाता, जाति और आय प्रमाणित हो।
आवश्यक दस्तावेज:
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र।
फैमिली आईडी।
फैमिली आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर।
योजना के तहत धनराशि:
- यदि दुल्हन के परिवार की आय ₹1,80,000 से कम है, तो ₹41,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि दुल्हन या दुल्हा दिव्यांग हैं और आय ₹1,80,000 से कम है, तो ₹41,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि दोनों दिव्यांग हैं और आय ₹1,80,000 से कम है, तो ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- एससी/डीएनटी/टपरीवास परिवारों को ₹71,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने विवाह योग्य कन्याओं के लिए एक नई आशा की किरण प्रदान की है, जिससे उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट saralharyanaडॉटgovडॉटin पर जाएं।
- होम पेज पर 'रजिस्टर हियर' पर क्लिक करें।
- नई विंडो में फॉर्म भरें।
- नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासवर्ड और राज्य का चयन करें।
- कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।
- वैलिड आईडी प्राप्त करें और योजना संबंधित जानकारी लें।
- सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
इस तरह से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
डिस्कलेमर: ये जानकारी इंटरनेट से ली गई हैं, अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग से पता कर सकते हैं, हम किसी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही किसी नुकसान या फायदे के लिए जिम्मेवार है।